31 मार्च के पूर्व बिके वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन होगा : सुप्रीम कोर्ट
ब्यूरो डेस्क। देशभर में 31 मार्च से BS-IV वाहनों की बिक्री पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए BS-IV वाहनों पर दिए अपने पुराने आदेश को वापस ले लिया है। कोर्ट ने नए फैसले के तहत कहा कि, 31 मार्च के बाद बिके BS-IV वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों को बेचने के लिए ऑटोमोबाइल डीलरों को लॉकडाउन अवधि के बाद 10 दिनों का समय देने के पहले के आदेश को वापस ले लिया और निर्देश दिया कि 10 दिनों के दौरान बेचे गए वाहनों को पंजीकृत नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने 27 मार्च को 10 दिन का और समय दिया था क्योंकि डीलरों की एसोसिएशन ने अनुरोध किया था कि वह लॉकडाउन अवधि के दौरान वाहनों को नहीं बेच सकती है क्योंकि बीएस VI मानदंड 1 अप्रैल से लागू होगा और छह दिनों का नुकसान होगा।