सुप्रीम कोर्ट.. UP योगी सरकार CAA के दंगाईयों से वसूल सकेगी क्षतिपूर्ति..  आधा सच मीडिया ने बताया

मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन कानून  के खिलाफ दिसंबर 2019 में प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों से वसूली गई रकम को वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (18 फरवरी 2022) का आधा सच सबने पढ़ा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि  योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीएए दंगाइयों से वसूली करे, लेकिन ‘उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट, 2020’ कानून के अंतर्गत करे।

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इस विषय पर भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पदस्थ सलाहकार कंचन गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले CAA  विरोधियों को जारी नोटिस को वापस लेने की गलत रिपोर्टिंग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नुकसान की वसूली होनी चाहिए, लेकिन 2020 के कानून के अंतर्गत।

कंचन गुप्ता के अनुसार, “UP सरकार अब 2020 कानून के तहत फिर से CAA उत्पातियों को नोटिस जारी करेगी और 2020 के कानून के तहत स्थापित ट्रिब्युनल सजा का प्रावधान करेगा। वे लोग जो खुश हैं और जश्न मना रहें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने CAA विरोधियों के लिए सजा को रोक दिया है।” कंचन गुप्ता ने कहा कि अब राज्य सरकार 2020 कानून के तहत आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है।

 

 

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