प्राइवेट कॉलेज में देनी होगी 3 साल फीस की बैंक ग्यारंटी..

मेडिकल कॉलेजों में नए प्रवेश लेने वाले छात्रों से साढ़े तीन साल की फीस के बराबर बैंक गारंटी मांगने के मसले पर राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर बैंक गांरटी नहीं लेने का आदेश दिया था। मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलते ही अगली सुनवाई से पहले बैंक गारंटी जमा कराने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है।

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राजस्थान हाईकोर्ट ने दीपेश सिंह बेनीवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 17 दिसम्बर को बैंक गांरटी नहीं लेने का आदेश जारी किया था।