न्यायालय ने किया अभियुक्ता को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धाराओं में दोषमुक्त
कोरबा। न्यायालय विशेष न्यायाधीश ( एन.डी.पी.एस. एक्ट ) कोरबा पीठासन न्यायाधीश श्रीमती गरिमा शर्मा ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में दिनांक 14 जुलाई को अभियुक्ता कल्पना राठौर को स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के धारा 20 20( b)(¡¡ )( B) के तहत लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया। अभियुक्ता की ओर से पूरे प्रकरण की पैरवी वरिष्ठ एवं पूर्व डिप्टी लिगल डिफेंस अधिवक्ता हारुन सईद ने की।
