जुलाई के अंत तक लागू हो सकता है नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम..बिना सामान खरीदे दर्ज कर सकते हैं शिकायत
एक राज्य से ख़रीदी कर अन्य राज्य में दर्ज करा सकते है शिकायत
संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 इस साल मार्च से लागू होने वाला था लेकिन कोरोनाकाल के चलते यह टलता गया। अब सरकार इसको लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी। इससे संबंधित की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी। ऑनलाइन बिक्री में भी उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कंपनियों को भारी पड़ सकती है। उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी संबधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी।
उपभोक्ता कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों को समय पर, प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया है।इस प्राधिकरण का गठन उपभोक्ता के हितों की रक्षा कठोरता से हो इसके लिए की गई है। नए कानून में उपभोक्ता किसी भी सामान को खरीदने से पहले भी उस सामान की गुणवत्ता की शिकायत सीसीपीए में कर सकती है।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेगा।पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अगर आप खरीदे गए शहर से वापस अपने शहर लौट जाते हैं तो आप नजदीक के किसी भी उपभोक्ता फोरम में उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।पहले के उपभोक्ता कानून में इस तरह की सुविधा नहीं थी।आपने जहां से सामान खरीदा है वहीं जा कर आपको शिकायत दर्ज करानी पड़ती।