स्क्रैप पॉलिसी : 20 वर्ष तक रजिस्ट्रेशन होगा इन वाहनों का

केंद्र सरकार द्वारा गाड़ियों के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान करने के साथ ही सरकार की तरफ से कार बेचने वाली कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी पर 5 फीसदी छूट दें।
इस तरह से जो वाहन अपने लाइफ साइकल के अंत में पहुंच चुके हैं, उन पुराने वाहनों पर 10-15 फीसदी तक के कुल फायदों का लाभ लिया जा सकता है। नई स्क्रैप पॉलिसी में डीजल और पेट्रोल के प्राइवेट वाहनों के लिए 20 साल तक चलने की इजाजत दी गई है। 20 साल से अधिक पुराने प्राइवेट व्हीकल यदि ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट पास करने में फेल हो जाते हैं या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं कराते हैं तो 1 जून 2024 से खुद से रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा।
हालांकि प्राइवेट वाहनों को सुधार का एक मौका दिया जाएगा। उसके बाद भी फिटनेस में फेल होती है तब गाड़ी स्क्रैप करनी पड़ेगी। नई स्क्रैप पॉलिसी 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी। नई स्क्रैप पॉलिसी से लोगों का फायदा ये होगा कि नई पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी खरीदते वक्त 5 फीसदी छूट जाएगी। गाड़ी स्क्रैप करने पर कीमत का 4-6 फीसदी मालिक को दिया जाएगा। इसके साथ ही नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी जाएगी।
नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स में 3 साल के लिए 25 फीसदी तक छूट की बात कही गई है। राज्य सरकारें प्राइवेट गाड़ियों पर 25 परसेंट और कमर्शल गाड़ियों पर 15 परसेंट तक छूट दे सकते हैं।