भुविस्थापित करेंगे 24 जुलाई से एन.टी.पी.सी. में ताला लगाकर उग्र आंदोलन कर विरोध प्रदर्शन
एन.टी.पी.सी.कोरबा प्रबंधन के खिलाफ भू-विस्थापित द्वारा अनिश्चित कालीन हड़ताल दिनांक 22.04.2023 से 83 दिन होने के बाद भी किसी प्रकार का नौकरी मुआवजा, क्षतिपूर्ति राशि प्रदान नहीं किये जाने पर दिनांक 24.07.2023 से एन.टी.पी.सी.का ताला लगाकर उग्र आंदोलन कर विरोध प्रदर्शन जारी करेंगे।
हम ग्राम-चारपारा के 9 भू-विस्थापित परिवार के सदस्य राजन कुमार पटेल, गणेश कुमार केंवट, घसियाराम केंवट और 03 भू-विस्थापित को शामिल किया गया है, सुरज कुमार केंवट, रामायण प्रसाद केंवट व अन्य के द्वारा उग्र आंदोलन जारी करेंगे और 03 भू-विस्थापित रामकृष्ण केंवट, विनय कुमार कैंवर्त व राकेश कुमार केंवट जो पहले से है, इन तीनों के द्वारा शांति पूर्ण हड़ताल को जारी रखेंगे। हमारे स्वामित्व व आधिपत्य की भुमि को एन. टी.पी.सी. कोरबा द्वारा 1978-79 में इस शर्त पर अधिग्रहण किया गया है कि भु-विस्थापितों को अधिग्रहण भुमि के एवज में नौकरी व मुआवजा प्रदान किया जावेगा एवं जैसे जैसे ही प्लांट का विस्तार होगा और भु-विस्थापितों को उनके योग्यतानुसार एन. टी.पी.सी. में नौकरी प्रदान कि जावेगी जिस संबंध में एन. टी.पी.सी. द्वारा आम सूचना दिनांक 04.09.1979, दिनांक 22.01.1981 एवं दिनांक 12.02.1987 को जारी किया गया था।
एन. टी.पी.सी. द्वारा भु-विस्थापितों के 300 परिवार में से मात्र 38 परिवार के सदस्यों को एन. टी.पी.सी.कोरबा में नौकरी दी गई है शेष परिवार के सदस्यों को प्लांट का विस्तार करने के बाद भी नौकरी प्रदान नहीं किया गया है। शेष भु-विस्थापित परिवार आज भी नौकरी से अछुता है और वे इस आस पर थे कि एन. टी.पी.सी. द्वारा उन्हें नौकरी उनके भुमि के एवज में प्रदान की जावेगी परन्तु एन. टी.पी.सी.द्वारा भु-विस्थापितों को नौकरी प्रदान नहीं किये जाने से भु-विस्थापितों को नौकरी के साथ साथ अपने जमीन से हाथ धोना पड़ा है।
बिलासपुर भू-अर्जन अधिकारी द्वारा प्र.क्र.47/अ-82/1976-77 दिनांक 30.03.1978 को 1640 एकड़ भूमि एवं प्र.क्र.7/अ-82/1977-78 दिनांक 16.10.1979 को 47.32 एकड़ भूमि का मुआवजा प्रदान किया गया था। पांचो ग्राम का जिसमें ग्राम चारपारा, गेरवा, दर्रीखार, नगोईखार, टांगामार आदि गांवों की भुमि 2000 मे.वाट.के लिए अधिग्रहण किया गया था। उसके पश्चात बचे शेष भुमि न्यायालय भु- अर्जन अधिकारी कोरबा द्वारा अवार्ड जारी किया गया, जो कि ग्राम चारपारा की भुमि 950 एकड़ भूमि से अधिक है, अवार्ड का आज दिनांक तक राज प्रकाशन भी नहीं हुआ है और न ही उनका मुआवजा मिला है। प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/1977-78, 49/अ-82/1978-79, 41/अ-82/1977-78, 35/अ-82/1978-79, 23/अ-82/1978-79, 28/अ-82/1978-79, 38/अ-82/1978-79, 30/अ-82/1979-80, 16/अ-82/1983-85 एवं 34/अ-82/1978-79, आदेश दिनांक क्र.14.08.1979, 14.05.1981,06.11.1979,28.03.1980,28.03.1980,31.03.1980,17.06.1982,28.07.1981,02.09.1986,13.09.1986 को अधिग्रहण किया गया था। इस प्रकरण का मुआवजा न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी कोरबा द्वारा नहीं दिया गया है। एन. टी.पी.सी. कोरबा में सीपत के भु-विस्थापितों को नौकरी प्रदान किया गया है और ग्राम चारपारा के भु-विस्थापितों नौकरी नहीं दिया गया है।