एनटीपीसी सहित अन्य पर 50 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना.. 

कोरबा। कोरबा में राख परिवहन के विषय में पर्यावरण विभाग की भूमिका किसी से छिपी नहीं है, रायगढ़ जिले में जिस प्रकार से पर्यावरण विभाग ने कार्यवाही की है, उसी तरह की कड़ी कार्यवाही कोरबा में भी करने की आवश्यकता है ताकि प्रदूषण की मार झेल रहे कोरबावासियों को चैन मिल सके।

रायगढ़ जिले में एनटीपीसी और तीन अन्य निजी उद्योगों पर ‘फ्लाइ ऐश’ के ढुलाई में अनियमितता बरतने तथा अवैध ‘डंपिंग’ करने के मामले में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में लगभग 50 लाख रुपये का जुर्माना छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ के द्वारा लगाया है।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी अंकुर साहू ने बताया कि सड़क किनारे और खाली पड़ी जमीनों पर ‘फ्लाइ ऐश’ को अवैध रूप से डालना करने और ‘फ्लाइ ऐश’ की ढुलाई के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिली-राखड़ गिराने से प्रदूषण बढ़ रहा था।

पर्यावरणीय मानकों एवं निर्देशों के उल्लंघन करने के मामले में पर्यावरण विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा रही है, इस कड़ी में केन्द्र सरकार के उपक्रम एनटीपीसी.(लारा) पर 30.90 लाख रुपये, जिंदल पावर लिमिटेड (तमनार) पर 9.63 लाख रूपए, इंड सिनर्जी लिमिटेड (कोटमार) पर 5.10 लाख रुपये और एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड( जामगांव) पर 4.50 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में कुल 50.13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इनमें सर्वाधिक जुर्माना एनटीपीसी पर लगाया गया है।

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