कोरबा में होटल, रेस्टारेंट, शॉपिंगमॉल सहित स्पोर्ट्स कॉप्लेक्सों को खोलने की अनुमति
केंद्र सरकार के निर्देष और गाईडलाईन के आधार पर कोरबा में आज प्रभाव से होटल, रेस्टारेंट, शॉपिंगमॉल सहित स्पोर्ट्स कॉप्लेक्सों को खोलने की अनुमति कोरबा कलेक्टर किरण कौशल द्वारा जारी कर दी गई है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश पत्र में सामाजिक और शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। मास्म पहनना भी अनिवार्य होगा, जबकि शॉपिंग मॉल के भीतर थियेटर, गेमिंग जोन और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। इतना ही नहीं कलेक्टर ने अंतर्रजिला बसों के परिवहन को भी हरि झंडी दे दी है। यानी कोरबा से प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए बस की सेवा शुरु कर दी गई जाएगी।हालांकि कलेक्टर ने बसों के परिचालन के लिए सुरक्षा के दस
बिंदुंओं का भी पालन करने को कहा है।
