कृष्ण जन्मभूमि पर दावे की याचिका खारिज

कृष्ण जन्मभूमि पर दावे की याचिका मथुरा सिविल कोर्ट ने स्वीकार नहीं की है। कोर्ट ने कहा कि।याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के पर्याप्त आधार नहीं हैं।
याचिका में कहा गया था कि 1968 में अवैध समझौते के तहत भगवान कृष्ण का असली जन्मस्थल शाही मस्जिद को दे दिया गया। कोर्ट ने कहा कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सभी धर्मस्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली रखी जानी है।इस कानून में सिर्फ अयोध्या मामले को अपवाद रखा गया था।