कोरबा में एक अक्टूबर सुबह से लाॅकडाउन खत्म पर कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करना जरूरी
कलेक्टर श्रीमती कौशल ने जारी किये निर्देश, रात आठ बजे तक खुली रहेंगी सभी दुकानें
मास्क नहीं लगाने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, सोशल डिस्टेेंसिंग का पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
कोरबा 30 सितम्बर 2020/कोरबा के पांच नगरीय निकाय क्षेत्रों और 33 चिन्हांकित ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पिछले एक हफ्ते से जारी लाॅकडाउन कल एक अक्टूबर सुबह से खत्म हो जायेगा। परंतु आमजनों को घरों से बाहर निकलने पर कोविड प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन करना होगा। लाॅकडाउन खत्म होते ही एक अक्टूबर सुबह से ही जिले में व्यावसायिक गतिविधियों पर लगी रोक खत्म हो जायेगी और दुकानें तथा व्यावसायिक संस्थान रात्रि आठ बजे तक खुलें रहेंगे। पेट्रोल पंप तथा मेडिकल की दुकानें अपने निर्धारित समय तक खुलेंगी। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज इस आशय के आदेश कलेक्टोरेट से जारी कर दिये हैं।
शासकीय कार्यालय निर्धारित समयावधि में होंगे संचालित- जिले में लाॅकडाउन खत्म होने के बाद सभी शासकीय कार्यालय निर्धारित समयावधि में संचालित होंगे। व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा किन्तु कोई भी दुकान या व्यावसायिक संस्थान रात 8 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे। रेस्टोरेंट, होटल संचालन एवं टेक-अवे और होम डिलिवरी की अनुमति रात 10 बजे तक ही होगी। कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेसिंग, मास्क का उपयोग एवं समय-समय पर हाथ धोने, सेनिटाईज करने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कार्यालय में इस निर्देश की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को इसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा। कार्यालयांे के निरीक्षण के लिये फ्लाइंग स्क्वाड तथा संबंधित इंसिडेंट कमांडर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जो निर्देशों की अवहेलना पर अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकेंगे। अर्थदण्ड की कटौती वेतन से भी की जा सकेगी।
