केंद्र सरकार का नया आदेश : इस अपराध में ड्राइविंग लाइसेंस होगा हमेशा के लिए निरस्त

पहली बार वाहन चोरी करने वालों और अपहरण करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का कानून लागू किया है। वर्तमान व्यवस्था में पुलिस वाहन चोर पड़कने पर संबंधिति धाराओ में एफआईआर दर्ज कर जेल भेज देती थी। उसका डीएल रद्द करने का प्रावधान नहीं था। राज्यों से नया पोर्टल बनाने को कहा है। पुलिस को उक्त पोर्टल पर चोर के बारे में उल्लेख करना होगा। इसके आधार पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय उसका डीएल रद्द करेगी।

इसी प्रकार सरकार ने यात्रियों का अपहरण करने वाले ड्राइवरों का डीएल रद्द करने का फैसला किया है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े गुरमीत का कहना है कि कैब-टैक्सी में सफर करने वाली अकेली महिलाओं की सुरक्षा मजबूत होगी। वहीं, ट्रक, बस, टैक्सी चलाने वाले अपराधियों की पहचान हो सकेगी।

मंत्रायल की एक दूसरी अधिसूचना में राज्य की पुलिस , परिवहन विभाग अथवा अन्य सादी वर्दी में तैनात अधिकारी को सड़क पर रोके गए सभी वाहनों के नंबर व ड्राइवर सहित जानकारी राज्य के पोर्टल में दर्ज कराना अनिवार्य होगा। इसमें जिनके दस्तावेज पूरे हैं और कोई ई-चालान नहीं किया उसका भी जिक्र करना होगा। साथ ही स्टाप हस्ताक्षर युक्त रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। इससे ड्राइवरों का नाहक शोषण रुकेगा।