123 वर्ष पुराने कानून में बदलाव.. गैर जमानती होगा अपराध..7 वर्ष तक सजा का प्रावधान
राज्यसभा में महामारी रोग विधेयक-2020 सत्र के 6ठवें दिन आज पास हो गया। ब्रिटिश शासनकाल से लागू 1897 में बनाये गए इस महामारी कानून में 123 वर्षो से कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस साल अप्रैल में देश के स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हमलों के लिए कड़ी सजा देने के लिए महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करने के लिए सरकार अध्यादेश लाई थी।लोकसभा से पहले ही पास हो चुका महामारी रोग विधेयक विधेयक 2020 आज राज्यसभा में भी पास हो गया।
विधेयक में प्रावधान है कि महामारी के दौरान देश में डॉक्टर्स, नर्स, आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की जाएगी और हमला करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। इसके तहत डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है।
विधेयक में हमला करने वालों पर 50 हजार से 2 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा तीन महीने से पांच साल की सजा भी हो सकती है और गंभीर चोट के मामले में अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। ये गैरजमानती अपराध की श्रेणी में होंगे।