31 दिसंबर तक अधिवक्ता कर सकेंगे अन्य व्यवसाय…?

आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे अधिवक्ताओ को बड़ी राहत देते हुए बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने 31 दिसंबर तक कोई अन्य व्यवसाय करने की छूट दी है। अधिवक्ता अधिनियम के तहत कोई भी अधिवक्ता कोई दूसरा व्यवसाय नही कर सकता।बार काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने के बाद  covid-19 के कारण आर्थिक रुप से परेशान अधिवक्ता ही इसके पात्र माने जाएंगे।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भी वकील राजेश केशरवानी ने साथी वकील संदीप दुबे के साथ हाई कोर्ट में महामारी कोरोना के चलते अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति को सामने रखते याचिका दायर किया था। उम्मीद की जा सकती है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद छत्तीसगढ़ के अधिवक्ताओं की भी मांग पर विचार किया जाएगा।