हाईकोर्ट ने कोरबा के अधिवक्ता रामवल्लभ पाण्डेय के आवेदन पर जिला न्यायालयों को दिया ये निर्देश..

बिलासपुर : लोकहित में त्वरित निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अधिवक्ता रामवल्लभ पाण्डेय के आवेदन पर छत्तीसगढ़ के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों को निःशक्त, बीमार तथा वृद्ध व्यक्तियों के सुविधा के लिए लिफ्ट एवं रैम्प के निर्माण हेतु उचित कदम उठाने तथा प्राक्कलन प्रेषित करने का निर्देश दिया है। उक्त जानकारी रामवल्लभ पाण्डेय के छोटे भाई हाईकोर्ट में व्यवसायरत अधिवक्ता एस० बी० पाण्डेय ने दी।

जानकारी के अनुसार रामवल्लभ पाण्डेय जिला न्यायालय कोरबा में अधिवक्ता हैं। उन्होनें अपने आवेदन दिनांक 16 अगस्त के माध्यम से उच्च न्यायालय छ० ग० से अनुरोध किया कि छ.ग. राज्य बनने के बाद राज्य के अनेक तहसीलों का जिला के रूप में उन्नयन हुआ तथा वहाँ के न्यायालय भी अतिरिक्त जिला न्यायालय से जिला न्यायालय के रूप में स्थापित हुए हैं, साथ ही जिला न्यायालय एवं अधिवक्ता संघ अपने पुराने भवन स्थान पर नए एवं सुसज्जित बहुमंजिला भवन पर स्थानांतरित हुए हैं, जिसमें उपरी तल में भी कई  न्यायालय संचालित हो रहे हैं। उक्त उपरी तल में प्रतिदिन कई निःशक्त, बीमार तथा वृद्ध व्यक्तियों का गवाही, पेशी तथा अन्य न्यायालयीन कार्य के लिए आना जाना होता है, जिन्हें भूतल से उपरी तल चढ़ने उतरने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इन आगंतुक व्यक्तियों में कई अतिवृद्ध तथा सेवानिवृत्त एवं बीमार व्यक्तियों के साथ उनके सहायक भी नहीं होते हैं, जिसके कारण उन्हें प्रायः शारिरिक, मानसिक परेशानियों के साथ समय की बर्बादी का सामना करना पड़ता है।

श्री पांडेय से मिली जानकारी के अनुसार, उक्त असुविधाजनक स्थिति को दूर करने के लिए न्यायालय भवन में उपरी तल तक आवागमन के लिए लिफ्ट या रैम्प का निर्माण कराए जाने का निवेदन किया, जिससे सभी संबंधित निःशक्त, बीमार तथा वृद्ध व्यक्तियो, जिसमें पक्षकार, न्यायालय कर्मी, अधिवक्ता, पुलिस आदि लोगों को भूतल से उपर चढ़ने-उतरने में समय की बचत होने के साथ सहायता सुलभ हो सके तथा उक्त आवेदन का शीघ्र निराकरण करने का निवेदन किया, जिसके आधार पर हाईकोर्ट बिलासपुर के एडीशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन) अवध किशोर ने अपने पत्र 6 सितंबर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों को निःशक्त, बीमार तथा वृद्ध व्यक्तियों के सुविधा के लिए लिफ्ट एवं रैम्प का निर्माण हेतु उचित कदम उठाने तथा प्राक्कलन प्रेषित करने का निर्देश दिया तथा उक्त सूचना की प्रतिलिपि कोरबा जिला न्यायालय के आवेदक अधिवक्ता रामवल्लभ पाण्डेय को देकर कृत कार्यवाही से अवगत कराया है।

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