ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़ा बदलाव: अधिसूचना जारी
अब हल्के तथा मध्यम कलर ब्लाइंड लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बारे में मोटर वाहन नियमों में आवश्यक संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की. मंत्रालय ने कहा कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसकी अनुमति है।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी) नियम-1989 के फॉर्म-1 और फॉर्म-1ए में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है।इससे हल्के ओर मध्यम वर्णान्ध नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे।
कलर ब्लाइंड व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं जो रंगों के बीच फर्क महसूस नही कर पाते।