केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया

कोरोना वायरस महामारी के कारण अपने वाहनों के दस्तावेजों की वैधता बढ़वाने में नाकाम रहे लोगों को केंद्र सरकार ने राहत दी है। सरकार ने ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट आदि दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी है जो फरवरी, 2020 के बाद एक्सपायर हो चुके हैं। महामारी के दौरान ये चौथी बार है जब सरकार ने इन दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का आदेश जारी किया है।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए अपने आदेश में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है, “कोविड-19 के प्रसार को रोकने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ये सलाह दी जाती है कि (वाहनों के) इन दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च, 2021 तक मान्य मानी जाए। ये उन सभी दस्तावेजों पर लागू होता है जो 1 फरवरी, 2020 के बाद एक्सपायर हो चुके हैं या 31 मार्च, 2021 तक एक्सपायर होंगे।
मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि इससे नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यातायात सेवाओं का उपयोग करने में आसानी होगी।
मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से इस आदेश को जस की तस लागू करने को कहा है ताकि महामारी के दौरान काम कर रहे किसी भी नागरिक, ट्रांसपोर्टर या अन्य किसी संगठन को शोषण या परेशानी का सामना न करना पड़े।

इन दस्तावेजों की बढ़ाई गई वैधता

मंत्रालय ने जिन दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ाई है, उनमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस प्रमाणपत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण सहित अन्य सभी संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। अब इनका नवीनीकरण 31 मार्च, 2021 के बाद होगा।