नई राशन दुकानों के लिये आवेदन आमंत्रित
कोरबा। जिले में पांच नई शासकीय उचित मूल्य की दुकानें खुलेंगी। नई राशन दुकानें विकासखण्ड कोरबा और करतला के पांच ग्राम पंचायतों में खुलेंगी। शासकीय उचित मूल्य की दुकान विकासखण्ड कोरबा के ग्राम पंचायत रजगामार, बुंदेली और तिलकेजा में खुलेंगी।
इसी प्रकार विकासखण्ड करतला के ग्राम पंचायत खूंटाकंूड़ा और केराकछार में नई दुकानें खुलेंगी। ग्राम पंचायत केराकछार और बुंदेली में नई दुकानो के आबंटन के लिए कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोरबा द्वारा 26 अक्टूबर शाम पांच बजे तक आवेदन मंगाए गए है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत रजगामार, तिलकेजा एवं खूंटाकूंडा के लिये 31 अक्टूबर 2020 शाम पाॅच बजे तक आवेदन मंगाए गए है।
अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोरबा ने बताया कि नयी खुलने वाली पांच उचित मूल्य की दुकानो का आबंटन शासन द्वारा निर्धारित एजेंसियों को ही किया जाएगा। यह दुकाने वृहदाकार आदिमजाति बहुद्देशीय सहकारी समिति लेम्पस, ग्राम पंचायत या स्थानीय नगरीय निकाय, शासन द्वारा पंजीकृत महिला स्वसहायता समूह, वन सुरक्षा समितियां, अन्य सहकारी समितियां जिसका कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनिवार्य हो तथा राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम को ही आबंटित की जाएंगी। नयी उचित मूल्य दुकानों के आबंटन के लिए संस्था को निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, बायलास की प्रति, समिति के पदाधिकारियों की सूची, समिति के बैंक पासबुक की सत्य प्रतिलिपि, वर्तमान में बैंक में उपलब्ध धनराशि का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोरबा ने बताया कि ग्राम पंचायतो में उचित मूल्य दुकानों का आबंटन उन सहकारी समितियों या एजेंसियों को किया जाएगा जिनके गठन का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण अथवा विक्रय अपने सदस्यों अथवा क्षेत्र के अन्य लोगों को करना है। उन्होने बताया कि संबंधित संस्था या समिति का कार्यक्षेत्र वही क्षेत्र होना चाहिए जहां के उचित मूल्य दुकान उसे आबंटित की जानी है। किसी भी एजेंसी को उसके कार्यक्षेत्र की एक उचित मूल्य की दुकान आबंटित की जाएगी।
राशनकार्ड धारी उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक उचित मूल्य की दुकान आबंटित की जा सकेगी। किसी भी स्थिति में उक्त संख्या तीन उचित मूल्य दुकान से अधिक नही होगी। राजस्व अधिकारी ने बताया कि आवेदनकर्ता संस्था या समिति के द्वारा पूर्व कार्य का मूल्यांकन में अनियमितता पाए जाने के स्थिति मेंे उन्हें दुकान आबंटन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।