DAV स्कूल के प्राचार्य पर केंद्रीय सूचना आयोग ने लगाया जुर्माना

आर.टी.आई. के एक प्रकरण का निदान करते हुए
केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्त नीरज कुमार गुप्ता ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि DAV स्कूल आर.टी.आई. के दायरे में आता है। सूचना के अधिकार के तहत लापरवाही बरतने के लिए उन्होंने प्रिंसिपल एच के पाठक,DAV पब्लिक स्कूल secl कोरबा पर 5000₹ का दंड व SECL के पूर्व लोक सूचना अधिकारी  पी. के. सिंह राठौर पर 500 रूपये का दंड आरोपित किया है।