राखड़ बांध फूटने के मामले में सीएसपीजीसीएल पर 27.60 लाख रुपये का जुर्माना
कोरबा।22 जून। हसदेव ताप विद्युत गृह (पूर्व) के ऐश डाइक (राखड़ बांध) में दरार आने से हुए जल प्रदूषण के मामले में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल) पर 27 लाख 60 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की है।
पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐश डाइक में दरार आने के कारण बड़ी मात्रा में राख मिश्रित पानी आसपास के क्षेत्रों एवं प्राकृतिक जल स्रोतों में फैल गया था। इससे क्षेत्र में गंभीर जल प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हुई तथा स्थानीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पर्यावरण मंडल की टीम ने 18 मार्च 2026 को संयंत्र का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान ऐश डाइक से लगातार राख रिसने एवं प्रदूषित पानी के बहाव की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रबंधन को जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे।
जांच में पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर मंडल ने सीएसपीजीसीएल को दोषी मानते हुए 27.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वसूली जाएगी।

