40 लाख ₹ तक वार्षिक टर्नओवर GST मुक्त..
केंद्र सरकार ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने व्यापारियों को राहत देते हुए कारोबारियों को 40 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार पर जीएसटी से छूट दी है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय ने कारोबारी दुनिया के लिए जीएसटी द्वारा जारी किए गए ट्वीट्स की एक श्रृंखला में अपनी उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया है। मंत्रालय ने कंपोजिट स्कीम का चुनाव करके 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले व्यवसायों को केवल 1% टैक्स देने का विकल्प दिया है। इससे पहले, 75 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यवसायी ही कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते थे।
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में कहा है कि जीएसटी के लागू होने के बाद से ज्यादातर चीजों पर कर की दर कम हो गई है। मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा है कि अब केवल 28 प्रतिशत लक्जरी स्लैब और खराब होने वाले सामान 28% के टैक्स स्लैब के तहत बचे हैं। इस कर स्लैब के तहत 230 वस्तुएं थीं, लेकिन लगभग 200 वस्तुओं को कम कर स्लैब में स्थानांतरित कर दिया गया है।
इसी तरह, निर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से आवास क्षेत्र को भी कई राहत दी गई है। इस क्षेत्र के लिए GST दर अब केवल 5% है। यही नहीं, किफायती उपयोग के लिए जीएसटी को घटाकर सिर्फ एक प्रतिशत कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद से करदाता आधार दोगुना हो गया है।
