GST से जुड़े नियम में हुआ बदलाव..

जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले बिजनेस अब आधार ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसा नहीं होने पर रजिस्ट्रेशन सिर्फ तभी हो सकेगा, जब व्यवसाय के स्थान का फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया जायेगा।केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने इससे जुुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अब जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदक शुक्रवार से आधार संख्या के ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुन सकते हैं।अगर कोई व्यक्ति आधार संख्या का ऑथेंटिकेशन नहीं कराता है या इसका विकल्प नहीं चुनता है, तो ऐसी स्थिति में जीएसटी पंजीकरण के लिए संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति में व्यवसाय के स्थान का फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी होगा।