अनुसूचित जनजातियों, ओबीसी के लिए यहां बढ़ाया गया आरक्षण
प्रशासनिक परिषद ने प्रदेश की चार नई जनजातियों-पहाड़ी, पड्डारी, कोली और गड्डा ब्राह्मण को 10 प्रतिशत आरक्षण को भी मंज़ूरी दी है। इस प्रकार, प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल आरक्षण बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया है।
जम्मू-कश्मीर में उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई वाली प्रशासनिक परिषद ने वर्ष 2005 की जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियमावली में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है। समाज कल्याण विभाग ने यह प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम-2023, जम्मू-कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम-2024, जम्मू-कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम-2024 और जम्मू-कश्मीर सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में दिया था।
प्रशासनिक परिषद ने प्रदेश की चार नई जनजातियों-पहाड़ी, पड्डारी, कोली और गड्डा ब्राह्मण को 10 प्रतिशत आरक्षण को भी मंज़ूरी दी है। इस प्रकार, प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल आरक्षण बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया है।
परिषद् ने अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 15 जातियों को जोड़ने को भी अनुमोदित कर दिया है। अब ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है।
