रेलवे : भीख मांगना, सिगरेट पीना नही होगा अपराध..?
रेलवे ने कैबिनेट के पास जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें इंडियन रेलवेज़ एक्ट 1989 के दो कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव शामिल है। प्रस्ताव के मुताबिक़ IRA के सेक्शन 144 (2) में संशोधन करने की मांग की गई है। इससे ट्रेन, रेलवे प्लेटफॉर्म या स्टेशन परिसर में भीख मांगना अपराध नहीं होगा। इसके अलावा इंडियन रेलवेज़ एक्ट के सेक्शन 167 को भी संशोधित करने का प्रस्ताव भेजा गया है और अगर ये संशोधन स्वीकार हो जाता है तो इससे ट्रेन, रेलवे प्लेटफॉर्म या स्टेशन परिसर में स्मोकिंग करने वालों को जेल की सज़ा नहीं दी जाएगी। उनसे केवल ज़ुर्माना वसूला जाएगा।