भ्रष्ट अधिकारियों को जबरन रिटायर करेगी सरकार…

केंद्र सरकार अपने मंत्रालयों और विभागों में लंबे समय से बैठे भ्रष्ट और सुस्त अफसरों की सेवा पर कैंची चलाने के लिए लंबी सूची तैयार कर रही है। पचास साल की आयु का पड़ाव पार कर चुके इन अफसरों को एफ.आर 56 (जे)/रूल्स-48 ऑफ सीसीएस (पेंशन) रूल्स-1972 नियम के तहत जबरन रिटायरमेंट दी जाएगी। इनमें ए, बी और सी श्रेणी के अधिकारी शामिल हैं।
अब जल्द ही भ्रष्ट, अक्षम और सुस्त अधिकारियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इन अफसरों की पिछले कई वर्षों की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें जबरन रिटायरमेंट देने का फैसला लिया जा सकता है। दो साल से तो ऐसे अधिकारियों के वर्क रिपोर्ट हर तीसरे महीने मंगाई जा रही है।

केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारें भी अपने अधिकार क्षेत्र वाले भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब छह सौ अफसरों को जबरन रिटायरमेंट देने का फैसला किया था।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अपने 27 सीनियर अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट पर भेज दिया था। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, असम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों ने भी केंद्र की तर्ज पर अपने प्रदेशों में भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी थी। केंद्र सरकार अपने इस कदम से मौजूदा व्यवस्था में सुधार लाना चाहती है।