स्कूल फीस को लेकर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला

ब्यूरो डेस्क। गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना काल के संकट में अभिभावकों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला दिया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक स्कूल नहीं खुल जाते तब तक अभिभावकों से किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाए। इस फैसले के मद्देनजर स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का फैसला लिया है लेकिन इसी में एक दूसरा वर्ग भी शामिल हो गया है जो ऑनलाइन शिक्षा बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहा है उनका कहना है कि परिस्थिति कैसी भी हो शिक्षा जारी रहनी चाहिए ।