विधिक सेवा प्रदाय किये जाने हेतु पैरालीगल वांलिण्टियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ सफल आयोजन
कोरबा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के प्लाॅन ऑफ एक्शन में एक दिवसीय पैरालीगल वाॅलिंटियर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना अनुदेशित है, उक्त परिपालन में माननीय अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश श्री सत्येन्द्र कुमार साहू, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा आज दिनांक 23.02.2024 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कर, जिले के समस्त पैरालीगल वाॅलिंटियरों की समीक्षा बैठक आहूत की गई।
जिसमें मान. महोदय जी ने अपने उद्बोधन में कहा की भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के संरक्षण एवं उन अधिकारों को देश के प्रत्येक नागरिकों को समान रूप से प्रदाय किए जाने केे लिए जो भी विधिक कदम उठाए जाते हैं, उन्हें उपलब्ध कराए जने के लिए पैरालीगल वाॅलिंटियरर्स का कर्तव्य है की वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन सार्थक रूप से करते हुए नालसा के समस्त 11 योजनाओं के तहत विभिन्न शासकीय एवं समाजिक योजनाओं को जरूरतमंद एवं पीडित असहाय एवं वांछित लोगों तक पहुंचाए जाने का कार्य करें। समस्त विधिक गतिविधियों से संबंधित कार्याें का निर्वहन के साथ-साथ नालसा के विभिन्न 11 योजनाओं एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा चलाए जा रहे अभियानों के तहत व्यक्तियों को लाभांवित किए जाने का शत-प्रतिशत कार्य किया जाए।
मान. महोदय द्वारा जिले के समस्त पैरालीगल वाॅलिंटियर को विशेष रूप से उद्बोधित करते हुए समाज में उनकी भूमिका एवं दायित्वों को बताते हुए अपने उद्बोधन में यह भी निर्देश दिया गया की विशेष रूप से आदिवासी ग्रामीण अंचल में निवासरत पिछडी एवं निर्धन जनजाति समुदायों के सदस्यों को विशेष रूप से विधिक एवं विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक एवं शिक्षित किया जावे। इसमें बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगजन एवं वरिष्ठजनों को भी विधि अनुसार सहायता एवं आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु सहयोग किया जावे।
उक्त समीक्षा बैठक में श्रीमती शीतल निकुंज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा 15100 एवं वरिष्ठजनों के लिए विधिक सहायता हेतु टॅाल फ्री नं 14567, मजदूरी अधिनियम के तहत् पुलिस एफआईआर दर्ज न कर रही हो तो कार्यवाही करने की प्रक्रिया, समाज कल्याण संबंधी योजना जैसे नालसा की दिव्यांगजनों से संबंधी योजना, नेशनल लोक अदालत, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, बाल श्रमिक अधिनियम, घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005, मोटर वेहिकल एक्ट, पारिवाद क्या है और क्यॅू दायर किया जाता है, अरेस्ट, प्री-अरेस्ट, रिमाण्ड स्तर पर विधिक सहायता संबंधी एवं एफ.आई.आर. की मूलभूत जानकारी प्रदान करते हुए पैरालीगल वालीण्टियर्स के कार्य एवं उनके कार्यक्षेत्र के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।
उक्त समीक्षा बैठक में श्रीमती शीतल निकुंज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा 15100 एवं वरिष्ठजनों के लिए विधिक सहायता हेतु टॅाल फ्री नं 14567, मजदूरी अधिनियम के तहत् पुलिस एफआईआर दर्ज न कर रही हो तो कार्यवाही करने की प्रक्रिया, समाज कल्याण संबंधी योजना जैसे नालसा की दिव्यांगजनों से संबंधी योजना, नेशनल लोक अदालत, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, बाल श्रमिक अधिनियम, घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005, मोटर वेहिकल एक्ट, पारिवाद क्या है और क्यॅू दायर किया जाता है, अरेस्ट, प्री-अरेस्ट, रिमाण्ड स्तर पर विधिक सहायता संबंधी एवं एफ.आई.आर. की मूलभूत जानकारी प्रदान करते हुए पैरालीगल वालीण्टियर्स के कार्य एवं उनके कार्यक्षेत्र के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।