चुनाव, नौकरी में नहीं मिलेगा इन्हें आरक्षण का लाभ.. : राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में सरकारी नौकरियों और पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने से जुड़े एक मामले की सनुवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रदेश में आरक्षण का लाभ मूल निवासियों को ही दिया जाना चाहिए।दूसरे राज्य से विवाह करके राज्य में आने वाली महिला या प्रवासी व्यक्ति सरकारी नौकरी और चुनाव में आरक्षित सीट के लिए दावेदारी नहीं कर सकते है। चाहे आने वाले राजस्थान और मूल राज्य दोनों आरक्षित वर्ग की संबंधित सूची में ही शामिल क्यों ना हो।
जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की एकलपीठ ने दूसरे राज्य से आकर पंचायत चुनावों में आरक्षण के लाभ का दावा करने वाली याचिकाकताओं को खारिज करते हुए ये आदेश दिये है।