चुनावी बॉन्ड की बिक्री आज मंगलवार से शुरू

राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में की गई है।

चुनावी बॉन्ड की बिक्री आज मंगलवार से शुरू हो रही है। इसकी बिक्री इस महीने की 11 तारीख तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से की जाएगी। अधिकृत एसबीआई शाखाओं में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि बॉन्ड की बिक्री के 30वें चरण में एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने और उन्हें भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।

कब तक वैध होंगे चुनावी बॉन्ड ?

बॉन्ड जारी होने की तारीख से पंद्रह कैलेण्डर दिनों के लिए वैध होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद बॉन्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। पात्र राजनीतिक दल द्वारा उसके खाते में जमा किया गया बॉन्ड उसी दिन जमा कर दिया जाएगा। बॉन्ड भारतीय नागरिकों द्वारा खरीदा जा सकता है।

क्या होगी चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने की पात्रता ? 

केवल पंजीकृत राजनीतिक दल, जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल किए थे, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे। यानी पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम-से-कम एक फीसदी वोट पाने वाले पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा ले सकते हैं।

क्या होगा चुनावी बॉन्ड से फायदा ?

बता दें, राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में की गई है। इसी क्रम में चुनावी बॉन्ड की 30वीं किश्त जारी की जा रही है। चुनावी बॉन्ड को भारतीय नागरिक या देश में स्थापित कंपनियां एवं संस्थाएं खरीद सकती हैं।

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