कोरबा पालक संघ पहुंचा पुलिस थाना : निजी स्कूल संघ पर एफआईआर दर्ज करने की मांग

कोरबा के निजी स्कूल लगातार नियमों कानूनों का उल्लंघन करने को अमादा है। पालकों को लगातार मैसेज एवं फोन करके निजी स्कूल मनमानी फीस जमा करने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं जिसके खिलाफ अनेकों बार शिक्षा विभाग को शिकायत की गई। आज कुछ समाचार पत्रों में प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के नाम से सूचना प्रकाशन कराया गया है जिसमें फीस नहीं देने पर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित करने की खुलेआम धमकी दिया गया है। समाचार पत्रों में प्रकाशित इस विज्ञापन के बाद पालकों को सब्र टूट गया और उन्होंने थाना कोतवाली जाकर इसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने की मांग की है।

किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित करने की धमकी देना शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत अवैधानिक है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत यह विज्ञापन कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जिला शिक्षा अधिकारी के संरक्षण में निजी स्कूल एसोसिएशन मनमानी के साथ साथ अब धमकी देने पर उतारू हो गए है।


कोरबा पेरेंट्स स्टेशन के सदस्यों ने आज कोतवाली पहुंचकर विज्ञापन प्रकाशित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध बच्चों के उत्पीड़न, अवैध वसूली, भयादोहन करने एवं शासकीय नियमों का उल्लंघन पर अपराध पंजीबद्ध कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग किया।

 


कोरबा पालक संघ के अध्यक्ष नूतन सिंह ठाकुर, सचिव दीपक साहू, कोषाध्यक्ष नूर आरबी, संयोजक रवि सिंह चंदेल, सत्या जयसवाल, मनीषा अग्रवाल, सरवर खान, भरत रोहरा, विनय मोदी, हरभजन लाल सहित अनेक पालक कोतवाली में शिकायत किये है।