ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन लोगों के लिए सुविधाएं
ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में “सभी के लिए आवास” के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है। पीएमएवाई-जी के तहत, प्रारंभिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान 2.95 करोड़ घरों का निर्माण था जिसे मंजूरी दे दी गई है और 13.12.2024 तक इस लक्ष्य के अंतर्गत 2.68 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 5 और वर्षों के लिए योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है।
पीएमएवाई-जी के तहत पात्र लाभार्थियों की श्रेणी में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 और आवास+, 2018 के सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार सभी बेघर और कच्ची दीवार और कच्ची छत (कच्चे मकान) वाले शून्य, एक या दो कमरों में रहने वाले परिवार शामिल हैं। लाभार्थियों की पहचान एसईसीसी 2011 के तहत निर्धारित आवास अभाव मापदंडों और बहिष्करण मानदंडों के आधार पर की जाती है। ये पैरामीटर/मानदंड एसईसीसी 2011 और आवास+, 2018 दोनों सर्वेक्षण डेटाबेस पर लागू होते हैं और फिर ग्राम सभा द्वारा उचित सत्यापन और उसके बाद अपीलीय प्रक्रिया के बाद पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार की जाती है। इसके अलावा, भारत सरकार ने योजना के तहत संशोधित बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करके अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करने के लिए आवास+ सूची को अद्यतन करने की मंजूरी प्रदान की है। भारत सरकार के अनुमोदन के अनुरूप, सर्वेक्षण के संचालन के लिए आवास + 2024 मोबाइल ऐप 17.09.2024 को पहले ही लॉन्च किया जा चुका है।
पीएमएवाई-जी के तहत, लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और 2 पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में 1.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (एसबीएम-जी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) या किसी अन्य योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता भी दी जाती है। इसके अलावा, एमजीएनआरईजीएस के तहत पीएमएवाई-जी लाभार्थी को अपने घर के निर्माण के लिए वर्तमान दरों (लगभग 27,000 रुपये) पर 90/95 व्यक्ति दिवस अकुशल मजदूरी रोजगार का समर्थन प्रदान करना अनिवार्य है। पीएमएवाई-जी परिवारों को अन्य प्रासंगिक योजनाओं के तहत पानी, एलपीजी, और बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए जाते हैं।
पीएमएवाई-जी के तहत 13.12.2024 तक कर्नाटक के दावणगेरे जिले में 10,336 लाभार्थियों को घर स्वीकृत किए गए हैं और 5,100 घर पूरे हो चुके हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएमएवाई-जी के तहत 40 लाख घरों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। 13.12.2024 तक राज्यों को 37.80 लाख घरों का आवंटन करने का लक्ष्य दिया गया है और राज्यों ने 27.63 लाख लाभार्थियों को मंजूरी दे दी है।
यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।