कोरबा में 16 अगस्त तक धारा-144 लागू

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के कार्यालयीन आदेश क्र. 7482/ सां.लि. /2020 कोरबा, दिनांक 17/05/ 2020 के द्वारा शासन के निर्देशानुसार कोरबा जिला सीमा क्षेत्र में 16 अगस्त 2020 तक धारा-144 लगाई गई है तथा कार्यालयीन आदेश क्रमांक 371/कोविड-19/वाररूम/2020 कोरबा दिनांक 20/05/2020 द्वारा नगर पालिक निगम कोरवा के जोन अन्तर्गत धारा-144 का पालन कराने एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु फ्लाईंग स्क्वॉयड टीम का गठन किया गया था।
वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते संकमण को देखते हुए कोरवा जिला अन्तर्गत समस्त नगरीय निकाय के सीमा क्षेत्र में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 10878/सा.लि. / 2020 कोरबा, दिनांक 19/07/2020 द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश/निर्देश प्रसारित किये गये है।
उक्त संबंध में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 371/ कोविड-19 /वाररूम / 2020 कोरबा दिनांक 20/05/2020 में आंशिक संशोधन करते हुए नगर पालिक निगम कोरवा के प्रत्येक जोन अंतर्गत एवं नगर पालिका परिषद् कटघोरा, दीपका एवं नगर पंचायत छुरीकला, पाली में उक्त जारी निर्देशों का पालन, धारा 144 का पालन कराने एवं सोशल डिस्टेस्टिंग का पालन कराने हेतु उपरोक्तानुसार अधिकारी /कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाती है।